बहबलकलां गोलीकांड: बचाव पक्ष ने अर्जी लिख अदालत से किया यह अनुरोध

punjabkesari.in Wednesday, Jul 13, 2022 - 10:26 AM (IST)

फरीदकोट (जगदीश): बहबलकलां गोलीकांड में करीब 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। केस की सुनवाई कर रहे एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा इस केस में आरोप आइद करने के मामले पर बहस सुनना चाहते थे। परंतु आज अदालत में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी पेश नहीं हुए, जिसकी हाजिरी के लिए आज के लिए छूट मांगी गई और अदालत द्वारा उसे छूट दी गई, जबकि आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, पंकज बांसल, पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा, बाजाखाना के तत्कालीन एस.एच.ओ. अमरजीत सिंह कुलार, एस.पी. बिक्रमजीत सिंह व सुहेल बराड़ अदालत में पेश हुए और अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

बचाव पक्ष के पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस चालान को रद्द करने के लिए पटीशन दायर की हुई थी, वह खारिज कर दी गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ने मामले की जांच कर रही टीम को आदेश दिए हैं कि वह इसकी रिपोर्ट फरीदकोट की अदालत में पेश करे। पुलिस अधिकारियों के बचाव पक्ष द्वारा आज अदालत में एक अर्जी देकर अनुरोध किया गया कि जो मामला कोटकपूरा गोलीकांड का है, उसकी जांच कर रहे ए.डी.जी.पी. एल.के. यादव द्वारा जांच रिपोर्ट अदालत में तलब की जाए। इस मुद्दे पर सरकार को नोटिस देकर 20 अगस्त के लिए लिखित तौर पर जवाब की मांग की गई है।

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News Editor

Urmila