चाइना डोर बेचने और खरीदने वाले सावधान! जारी हुए ये आदेश

punjabkesari.in Friday, Nov 25, 2022 - 10:35 AM (IST)

रूपनगर: उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में चाइना डोर की पतंगबाजी के लिए खरीद-बिक्री, रख-रखाव (भंडारण) के उपयोग पर धारा 144 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अवैध चाइना डोर पर छापेमारी करने के निर्देश जारी किए हैं। 

डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि रूपनगर जिले में बहुत अधिक पतंगबाजी होती है और यह सारी पतंगबाजी सिंथैटिक और प्लास्टिक से बने चाइना डोर का उपयोग करके की जाती है। उक्त डोर बहुत मजबूत और तेज होती है जो पतंग उड़ाने वालों के हाथ, आंख और पैर को घायल कर सकती है। इस डोर के साथ ही सड़क दुर्घटना का भी भय बना रहता है। पिछले दिनों रूपनगर के एक 13 वर्षीय युवक की भी इससे मौत हो गई थी। इस डोर में पक्षियों के फंसने की भी मौत आम बात है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला रूपनगर में वरिष्ठ पुलिस कप्तान रूपनगर, समूह एस.डी.एम., नगर परिषद/नगर पंचायतों के समूह कार्यकारी अधिकारी और समूह ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को जारी करने के लिए जिम्मेदारी नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में चाइना डोर की बिक्री, भंडारण या उपयोग पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Sunita sarangal

Recommended News

Related News