गैर-जमानती है भारती सिंह का अपराध, 1 साल तक की हो सकती है जेल
punjabkesari.in Sunday, Nov 22, 2020 - 10:24 AM (IST)
जालंधर(ब्यूरो): नशीले पदार्थों के साथ अपने घर से गिरफ्तार की गई कॉमेडियन भारती सिंह को अगले कुछ महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारती सिंह के पास से जब्त किया गया नशीला पदार्थ गांजा एन.डी.पी.एस. (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टैंस) एक्ट 1985 के अंतर्गत कवर होता है और गांजा पकड़े जाने की स्थिति में 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
जालंधर के सीनियर वकील आर.के. भल्ला के मुताबिक भारती सिंह को इस मामले में जमानत हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत किया गया अपराध गैर-जमानती होता है। हालांकि भारती सिंह के लिए राहत वाली बात यह है कि उससे 86 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत गांजे की इतनी मात्रा कम मानी जाती है और 1 किलो से कम गांजे की बरामदगी पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा ही होगी।
हालांकि भारती सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि यह गांजा उसने खुद के सेवन के लिए रखा है परंतु पुलिस की हिरासत में दिए गए इस बयान की ज्यादा अहमीयत नहीं है और भारती सिंह का मैडीकल करवाए जाने के बाद ही यह साफ होगा कि वह सच में गांजे का सेवन करती है या यह गांजा उसने किसी और को देना था।
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