Passport Apply करने वाले दें ध्यान... इस Certificate के बिना हो सकता है Reject

punjabkesari.in Monday, Mar 03, 2025 - 06:28 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों पंजाबियों के लिए खास खबर सामने आई है। विदेश यात्रा, पहचान और राष्ट्रीयता प्रमाणित महत्वपूर्ण दस्तावेज पासपोर्ट को लेकर बदलाव किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा।

जानकारी के मुताबिक, अक्तूबर 2023 या बाद में जन्म लोगों को जन्म सर्टीफिकेट देना जरूरी होगा। इसके बिना कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए किया जाता है और इसके साथ ही ये राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र है। इसके अलावा पासपोर्ट व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए काफी फायदेमंद होता है।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
  • यदि आपने पहले से खाता बनाया है, तो उसमें लॉग इन करें, या नया खाता बनाएँ।
  • 'नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के पुनः जारी करने के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और उसे सबमिट करें।
  • भुगतान करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, आपका पासपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट आवेदन करने लिए कुछ जरूरी  दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिनमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (पहचान पत्र) और 10वीं सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड और जन्म सर्टीफिकेट (जन्म तिथि प्रमाण) हैं।

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News Editor

Kamini

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