बड़ी खबर : किडनी कांड में 2 डाक्टरों के खिलाफ कोर्ट ने दिया यह फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Dec 21, 2021 - 06:55 PM (IST)
अमृतसर: गुरुनगरी के 19 साल पुराने किडनी कांड में दो डाक्टरों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। डा. भूपिंदर सिंह और डा. भूषण अग्रवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रदीप सैनी सहित 7 आरोपितों पर आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया है। केस की सुनवाई के दौरान डा. पी.के. सरीन, पी.के. जैन और वकील राजन पुरी की मौत हो चुकी है। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने साल 2003 में उक्त आरोपितों के खिलाफ किडनी कांड के आरोप में केस दर्ज किया था। मामले में कई लोगों को मौत भी हुई थी। कोर्ट ने यह सजा हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या के मामले में तबदील करते हुए सुनाई है।
उक्त मामले में कई लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह अन्य मामले में डी डिवीजन थाने की पुलिस ने कक्कड़ अस्पताल के उक्त डा. भूषण अग्रवाल और डा. भूपिंद्र सिंह के खिलाफ धोखे से किडनी प्रत्यारोपण के आरोप में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने सिविल लाइन थाने में दर्ज केस में 10-10 साल कैद और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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