Punjab : प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैरकानूनी विकास पर लगी ब्रेक
punjabkesari.in Wednesday, May 28, 2025 - 06:21 PM (IST)

बमियाल (हरजिंदर सिंह गोराया) : पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत पठानकोट जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ज़िला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख की अगुवाई में रैगुलेटरी विंग ने नायब तहसीलदार नरोत जैमल सिंह और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांव फत्तोचक से किल्लपुर रोड, पठानकोट और बमियाल, मनवाल-मंगवाल मोड़-बमियाल रोड पर बन रही गैरकानूनी कॉलोनियों को गिरा दिया।
टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए यह कार्रवाई पंजाब अप्रामाणित कॉलोनी एक्ट (PAPRA Act) 1995 के तहत की गई है। इन अवैध कॉलोनियों को पहले नोटिस देकर काम रुकवाया गया और फिर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। कॉलोनी काटने वाले लोगों ने सरकारी नियमों की अनदेखी की और सरकार की हिदायतों का उल्लंघन किया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2024 में PAPRA एक्ट में हुए संशोधन के अनुसार अवैध कॉलोनी काटने वालों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में चार कॉलोनाइज़र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की जा चुकी है।
इसके अलावा रैगुलेटरी विंग समय-समय पर जिले में बन रही अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण करती है और संबंधित थानों को कानूनी कार्रवाई के निर्देश देती है।
ज़िला टाउन प्लानर ने आम जनता से अपील की कि वे प्लॉट खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि कॉलोनी PUDA (पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी) से मंज़ूरशुदा है या नहीं, ताकि उनके पैसे का नुकसान न हो और भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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