फसलों के अवशेष जलाने पर नजर रखेगी प्रशासन की तीसरी आंख, ऐसे कटेगा चलान

punjabkesari.in Wednesday, Apr 06, 2022 - 02:09 PM (IST)

जालंधर (चोपड़ा): किसानों द्वारा पराली या फसलों के अवशेष जलाने पर अब प्रशासन को सैटेलाइट के जरिए ही जानकारी मिल जाएगी कि आखिर किस गांव के कौन से खेत में पराली या फसल के अवशेष को आग लगाई गई है। जिला प्रशासन, पॉल्यूशन बोर्ड और फसल के अवशेष को आग लागाने के रुझान को रोकने के लिए तैनात किए नोडल अधिकारियों को यह जानकारी एक एप से मिला करेगी, जिसके बाद उक्त अधिकारी आग लगने वाली लोकेशन पर जा कर आग लगाने वाले किसान का चालान काट कर उससे जुर्माना वसूल करेंगे।

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इस कड़ी में जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी के दिशा-निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से जिले में फसलों के अवशेष को आग लगाने के रुझान को रोकने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आज एस.डी.एम. - 1 हरप्रीत सिंह अटवाल ने गांव सरनाना तहसील जालंधर-1 के एक खेत में आग लगाने वाले किसान को 2500 रुपए वातावरण मुआवजा/जुर्माना भरने के निर्देश जारी किए। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार -1 करनदीप सिंह भुल्लर भी मौजूद थे। हरप्रीत अटवाल ने बताया कि सैटेलाइट से प्राप्त लोकेशन के आधार पर वह मौके का मुआयना करने पहुंचे थे। खेत में आग लगाने पर किसान केहर सिंह को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनुसार 2500 रुपए वातावरण जुर्माना लगाया गया। उन्होंने किसानों को ऐसे रूझानों को छोड़ने की अपील करते हुए फसलों के अवशेष के निपटारे के लिए अन्य तरीके अपनाने के लिए कहा। इस मौके पर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एस.डी.ओ. वचन पाल सिंह और कानूनगो पुरशोतम लाल भी मौजूद थे।

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News Editor

Kalash

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