पंजाब में लाइसैंसशुदा साहूकार ही दे सकेंगे किसानों को कर्ज

punjabkesari.in Friday, Aug 24, 2018 - 08:14 AM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल ने किसानों से जुड़े मसलों पर अहम फैसला लिया कि अब केवल लाइसैंसशुदा साहूकार ही कर्ज दे सकेंगे। मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को यकीनी बनाने के लिए कीमत स्थिरता फंड का सृजन करने को भी हरी झंडी दी है। 

मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब कृषि कर्ज निपटान बिल 2018 को मंजूरी दी है, जो विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बिल का उद्देश्य राज्य के किसानों को कर्जे की बुराई से छुटकारा दिलवाना है। इसके तहत कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें किसान भाईचारे को ब्याज से सुरक्षित करना और अनधिकृत साहूकारों से बचाना है क्योंकि किसानों से कर्जे के तौर पर सीमा से अधिक ब्याज वसूला जाता है।

बिल के कानून बनने से सिर्फ लाइसैंसशुदा सााहूकारों को पेशगी धन देने की आज्ञा होगी। लाइसैंसशुदा साहूकारों का दिया कर्ज ही निपटान फोरम के क्षेत्र में आएगा जिनका नेतृत्व कमिश्नर करेंगे। साहूकारों की ओर से दी राशि का सबूत पेश करना अपेक्षित होगा।सरकारी प्रवक्ता के अनुसार साथ ही कर्ज निपटान फोरम की कुल संख्या घटाने का फैसला किया गया है। साल 2016 में पास किए एक्ट के अनुसार संख्या 22 है, जो 5 की जाएगी। नए फोरम डिवीजन स्तर पर गठित किए जाएंगे। इसके साथ किसानी कर्जे के मामलों से निपटने के लिए और अधिक क्रमवार पहुंच को यकीनी बनाया जा सकेगा। 


कीमत स्थिरता फंड के सृजन को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने किसानों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के लिए ‘कीमत स्थिरता फंड’ का सृजन करने संबंधी बिल को हरी झंडी दे दी है। इस बिल को कानूनी रूप देने के लिए इसे विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल के द्वारा ‘द पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्कीट्स एक्ट-1961’ की धारा 25-ए और 26 और 28 में संशोधन किया जाएगा। 

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