पंजाब में छोटे मझोले नए उद्यमों को मंजूरियों के लिए तीन वर्ष की छूट: कैप्टन
punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2019 - 10:43 PM (IST)
मोहालीः पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को पंजाब में उद्यम का अधिकार कानून, 2019 के तहत तीन वर्ष तक कुछ निश्चित मंजूरियों के लिए पूछताछ नहीं की जाएगी।
यहां प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए अमरेंद्र ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि तीन साल के लिए आपको मंजूरियां लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कल एक संयंत्र लगाना है, तो आप उसे लगाएं और तीन साल में मंजूरी प्राप्त करें। कोई भी आपसे कुछ नहीं मांगेगा।'' राज्य मंत्रिमंडल ने दो दिसंबर को स्व-घोषणा के प्रावधान की शुरुआत करते हुए, पंजाब उद्यम का अधिकार कानून 2019 और पंजाब व्यापार अधिकार नियम 2019 लाने का फैसला किया था, ताकि राज्य में एमएसएमई के लिए कुछ अनुमोदन और निरीक्षणों की आवश्यकता को कम करके नियामक अनुपालन बोझ को कम किया जा सके।
इस बीच, पंजाब निवेश संवर्धन ब्यूरो के सीईओ रजत अग्रवाल ने कहा कि पंजाब व्यवसाय अधिकार कानून 2019 के तहत एक उद्योगपति पहले एक एमएसएमई इकाई स्थापित कर सकता है और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण, भूमि उपयोग बदलने, भवन योजना अनुमोदन, आग्निशमन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी अनुमति के लिए तीन वर्षो के बाद आवेदन कर सकता है। पंजाब दो लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई है, जो प्रदेश में औद्योगिक रीढ़ का काम करते हैं। इनमें ऑटो कलपुर्जे, कृषि में उपयोग होने वाले तत्व, साइकिल, साइकिल के कल पुर्जे, होजरी, हैंड टूल्स आदि क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं।
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