सावधान! आवेदन में गलती रहने पर न बनेगा ड्राइविंग लाइसैंस, न मिलेगा रिफंड

punjabkesari.in Friday, Jul 10, 2020 - 09:02 AM (IST)

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब में ड्राइविंग लाइसैंस के लिए आवेदन करते समय सतर्क रहें। ऑनलाइन आवेदन में गलती रह जाने पर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। विभाग की आपत्ति के बाद जहां आवेदन रद्द हो जाएगा वहीं जमा करवाई फीस न रिफंड होगी और न ही एडजस्ट की जाएगी।

यह खुलासा बरेटा जिला मानसा निवासी गौरव सिंगला द्वारा एस.डी.एम. कार्यालय बुढलाडा से आर.टी.आई. के तहत मांगी जानकारी से हुआ है। सूचना अधिकारी ने सिंगला को सूचित किया कि ड्राइविंग लाइसैंस फीस को रिफंड करने संबंधी न सरकार से कोई हिदायत प्राप्त है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।हालांकि सिंगला ने विभाग से कई अन्य ङ्क्षबदुओं पर भी जानकारी मांगी थी। उन्होंने वर्ष 2014 से अभी तक ड्राइविंग लाइसैंस फीस के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि रिजैक्ट होने के बावजूद वापस नहीं की गई और जो राशि वापस नहीं की वह किस खाते में डाली गई आदि संबंधी भी जानकारी मांगी थी लेकिन विभाग ने सरकार के सर्कुलर का हवाला देते हुए मना कर दिया। सर्कुलर में कहा गया था कि सूचना अधिकारी वही जानकारी देने के लिए अधिकृत होगा जो वास्तव में अस्तित्व में होगी। सूचना अधिकारी अपनी ओर से कोई सूचना तैयार नहीं करेगा।

गौरतलब है कि लोगों को लाइसैंस के लिए अब न सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, बल्कि ड्राइविंग टैस्ट के लिए भी ऑनलाइन समय भी लेना पड़ता है। वहीं, फीस भी ऑनलाइन ही जमा करवानी पड़ती है। हालांकि सरकार की योजना से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आने की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही ग्रामीण क्षेत्र या कम पढ़े-लिखे आवेदकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


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