बुलेट बाइक से ध्वनि प्रदूषण का मामलाः हाईकोर्ट ने मोडीफाइड साइलैंसर्स के चालानों से जुड़ी फाइल की तलब

punjabkesari.in Tuesday, Mar 20, 2018 - 10:35 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने, भारी आवाज वाले मोडीफाइड साइलैंसर लगाने समेत वाहनों पर मल्टीप्रैशर हॉर्न, ऊंची आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। 


इस दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मौखिक आदेशों में चंडीगढ़ प्रशासन को उन ऑफेंडर्स की चालानों को लेकर विस्तृत सूची पेश करने को कहा है जिनके मोडीफाइड साइलैंसर के एक से अधिक बार चालान हुए हैं। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी मोडीफाइड साइलैंसर्स चालानों का रिकार्ड मांगा है। 


दरअसल प्रशासन ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उनकी ओर से संबंधित अपराध का चालान काट दिया जाता है जिसके बाद ऑफेंडर्स कोर्ट से सस्ते में चालान छुड़वा लेते हैं जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने 1000 रुपए चालान फिक्स किया हुआ है। हाईकोर्ट ऐसे ऑफेंडर्स को सम्मन कर केस में पार्टी बनाने पर विचार कर सकती है। 


वहीं, हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों पर चंडीगढ़ प्रशासन ने मोडीफाइड साइलैंसर, प्रैशर हॉर्न आदि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े चालानों की विस्तृत जानकारी कोर्ट को पेश की। केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
 

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