सहकर्मी के साथ कुकर्म करने का मामला, 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

punjabkesari.in Saturday, Jun 15, 2024 - 03:11 PM (IST)

मोगा: माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 6 साल पहले एक मजदूर द्वारा लगाए गए आरोप कि उसके तीन साथियों ने उसे शराब पीलाकर उसके साथ शराब के नशे में दुराचार किया था, के मामले में नामजद तीन आरोपियों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। सबूतों और गवाहों की कमी के कारण कोर्ट द्वारा बरी करने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में आरोपी पक्ष ने अपने वकील एडवोकेट राजपाल सिंह और एडवोकेट जितिंदर किंगरा के माध्यम से माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा। इस मामले में शिकायतकर्ता राजिंदर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गांव दाता ने 2 नवंबर 2018 को थाना महना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गांव के ही हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जीत के साथ  उसके ट्रैक्टर पर लोड और अनलोड का काम करता था। उसके साथ गांव निवासी जगदीप सिंह उर्फ ​​बिट्टू और सुरजीत सिंह भी मजदूरी करते थे। 28 अक्टूबर 2018 को वह लुधियाना के एक गांव से ट्रक में पड़ी ईंटें छोड़कर वापिस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक ढाबे पर उन्होंने शराब पी।

इसी बीच उन्होंने पीड़ित को नशे की गोलियां दीं। शिकायतकर्ता राजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि उक्त तीनों लोगों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जीत, जगदीप सिंह उर्फ ​​बिट्टू और सुरजीत सिंह के खिलाफ धारा 370,342 आईपीसी 67 आई.टी एक्ट 2000 तहत मामला दर्ज किया है।


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Content Editor

Radhika Salwan

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