CBI की स्पैशल कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में ASI को सुनाई 4 साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Dec 04, 2019 - 04:24 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): फेक करंसी मामले को रफा-दफा करने के एवज में रिश्वत लेने के दोषी ए.एस.आई. दविंद्र कुमार को सी.बी.आई. की स्पैशल कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2013 में सी.बी.आई. ने सैक्टर-24 के अमनदीप सिंह की शिकायत पर दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

थाने में बुलाया था रिश्वत के पैसे लेने   
सी.बी.आई. द्वारा दर्ज केस के अनुसार वह 21 मई, 2013 की रात को सैक्टर-19 की मार्कीट में खरीदारी के लिए गया था। उसने एक दुकानदार को सामान के बदले में 500 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने नोट नकली होने की शिकायत तत्कालीन सैक्टर-19 थाना प्रभारी हरजीत कौर को दी थी। इसके बाद थाना प्रभारी ने ए.एस.आई. दविंद्र कुमार को बतौर जांच अधिकारी वहां भेजा था। दविंद्र ने अमनदीप से उसका वोटर आई.डी. कार्ड और मोटरसाइकिल की आर.सी. ले ली। अमनदीप ने सी.बी.आई को बताया कि इस दौरान दविंद्र ने उससे पूछताछ की थी। उसने दविंद्र को बताया कि उसने दिल्ली में रह रहे अपने एक दोस्त को मोबाइल बेचा था। 

उसी ने वह नकली नोट उसे दिया था। उसे वह नोट असली लगा था। इसी नोट से वह घटना वाली रात को सामान खरीदने गया, जिसकी जांच कर रहे ए.एस.आई. दविंद्र ने उसे पहले ही मामले में फंसाने की बात कही थी। ए.एस.आई. ने मामला रफा-दफा करने की एवज में उससे पांच हजार रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में उनके बीच में 3500 रुपए में डील हुई थी। अमनदीप को उसके दस्तावेज देने और रिश्वत की रकम लेने के लिए दविंद्र ने उसे 29 मई को थाने में बुलाया था। वहीं जैसे ही दविंद्र ने रिश्वत के पैसे हाथ में लिए तो इसी समय सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर उसे गिरफ्तार किया था।

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