ट्रांसजैंडरों के लिए जेल नियमों को लेकर केंद्र ने की सख्ती

punjabkesari.in Tuesday, Mar 22, 2022 - 01:27 PM (IST)

लुधियाना (सियाल): पंजाब की अलग-अलग जेलों में ट्रांसजैंडरों की उचित देखभाल और उनकी सेहत प्रति केंद्र सरकार की तरफ से विशेष एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें इनके सेहत के साथ-साथ जेल में सजा दौरान मिलने वाली सेहत सहूलियतों पर खास तौर पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव समेत जेल के आला आधिकारियों को भी पत्र लिख कर नसीहत दी गई है कि इनकी सख्ती से पालना की जाए। इन आदेशों के पहले पहरो में साफ तौर पर लिखा गया है कि सजा दौरान ट्रांसजैंडरों की सुरक्षा पुख्ता करने समेत उनको जेल में होने वाले किसी भी सोशण से बचाया जाए। इसके इलावा उनको लिंग भेदभाव से बिना योग्य रिहायश बाकी के कैदियों के बराबर दी जाए। 

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आदेशों में कहा गया है कि ट्रांसजैंडरों के लिए महिला और पुरुष कैदियों की तरह अलग तौर पर रजिस्टर बनाया जाए जिसमें उनका पूरा रिकार्ड भरा जाए। दूसरी तरफ उनको सेहत सहूलियतें भी उसी तरह मुहैया करवाई जाएं जिस तरह पुरुष और महिला कैदियों को दीं जातीं हैं। मतलब पंजाब की जेलों में सेहत के स्तर पर ट्रांसजैंडरों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव गैर-कानूनी माना जाएगा।

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ट्रांसजैंडरों को मिलने वालों को भी दी जाएं सहूलियतें
इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ट्रांसजैंडरों को मिलने आने वाले लोगों के लिए भी बराबर सहूलियतें मिलनी चाहिएं जैसे पुरुष और महिला कैदियों को मिलती हैं। इस एडवाइजरी का मकसद यही है कि जेल में कैद दौरान ट्रांसजैंडरों को किसी भी सुविधा से खाली न रखा जाए। 

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News Editor

Urmila

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