अब यहां नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट
punjabkesari.in Tuesday, Jan 03, 2017 - 03:18 PM (IST)
चंडीगढ़ : बैंक अभी भी पुराने नोट बदलने के लिए लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेज रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चंडीगढ़ कार्यालय पुराने नोट बदलने से मना कर रहा है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों का कहना है कि यह नोट अब मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर में बदले ही जाएंगे। ऐसे में दूरदराज के इलाकों से पुराने नोट बदलवाने चंडीगढ़ कार्यालय पहुंचे लोगों को सोमवार वापस लौटना पड़ा। अधिकारियों का जवाब सुन कुछ लोगों के तो आंसू निकल पड़े।
सेक्टर 48 से आई बिमला देवी ने बताया कि उनको 17 हजार के 500-500 के नोट 30 दिसंबर को जमा करवाने आई थी। तब बैंक वालों ने उन्हें 2 को आने की बात कह टरका दिया। अब जमा करने से मना कर रहे हैं। अहमदपुर से आई शर्मिला ने बताया कि उनके पिता ने गोलक में पैसे रखे थे। दो दिन पहले जब गोलक खोली तो उसमें 3 हजार रुपये निकले। अब बैंक चेंज करने से मना कर रहा है। अंबाला से आई शांता रानी ने बताया कि उनकी मां के ट्रंक से 5000 रुपये निकले हैं, जोकि काफी समय पहले गुजर गई थी। अंबाला के बैंक अधिकारियों ने यहां भेज दिया। यहां भी समस्या हल नहीं हुई। यह बात कहते हुए वे रो पड़ीं।
अमरीका के कैलीफोर्निया से आए एन.आर.आई. सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके पास 6500 रुपए हैं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें बदलने की बात भी अधिकारियों से की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने चंडीगढ़ में नोट बदलने की बात कही थी।
सिर्फ पांच बैंकों को ही अनुमति
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इश्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी एस.वर्मा ने बताया कि रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन हैं, उनके मुताबिक पुराने नोट लिए जाएंगे। हम पैसे नहीं बदल सकते, सरकार ने पांच बैंकों को ही पैसे बदलवाने की अनुमति दी है।
कैटेगरी-1 : स्थायी निवासी- स्थायी निवासी पुराने नोट वापस कर सकेंगे जोकि 9 नंवबर से 30 दिसंबर तक विदेश में होंगे, इस बाबत सबूत देने होंगे। सभी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। 50 दिनों में कहीं भी पुराने नोट जमा नहीं करवाए होने चाहिए।
आई.टी. कानून के तहत लेन-देन के अन्य दस्तावेज होना जरूरी। 2 जनवरी से 31 मार्च तक नोट बदलवा सकेंगे।
कैटेगरी-2 : एन.आर.आई.के लिए
एन.आर.आई.को भी विदेश में होने के सबूत देने होंगे। बदले गए नोटों में वह अपने साथ फेमा कानून के तहत मात्र 25 हजार रुपये ही ले जा सकते हैं, बाकी राशि खाते में जमा होगी। सभी अकाउंटस की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक पुराने नोट नहीं बदलवा पाएंगे। नोट केवल मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर में ही बदले जाएंगे। 2 जनवरी से 30 जून तक नोट बदलवा सकते हैं।

