चंडीगढ़ के लोगों पर लग गई सख्त पाबंदी, कहीं गलती से भी न कर दें...
punjabkesari.in Thursday, Jul 31, 2025 - 05:46 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील राज): अब कचरा जलाना गैरकानूनी होगा। जिला मैजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार शहर में कचरा, प्लास्टिक, स्बर, सूखी पत्तियां, फसलों के अवशेष और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। यह न केवल आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि शहर के पर्यावरण और जीव-जंतुओं के लिए भी नुकसानदायक है। शहर में प्रतिबंध कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी प्रकार का कचरा नहीं जला सकेगा, जिसमें घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अवशेष शामिल हैं।
कचरा निस्तारण केवल निगम के माध्यम से
नागरिकों और संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि ये कचरा केवल नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा तय प्रणाली के तहत ही निस्तारित करें। सख्तनिगरानी नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें शहरभर में नियमित निगरानी करेंगी। किसी भी प्रकार की जलाने की घटना सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन को छूट केवल सरकारी प्राधिकृत अपशिष्ट उपचार और निस्तारण इकाइयों को ही अपवाद के तौर पर यह कार्य करने की अनुमति होगी।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने सभी निवासियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। आदेश का उद्देश्य शहरवासियों को शुद्ध हवा उपलब्ध क राना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरणसुनिश्चित करना है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here