मुख्यमंत्री ने जन हितैषी संशोधित पंजाब म्यूनिसीपल बिल्डिंग बायलॉज को हरी झंडी दी

punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2020 - 09:19 AM (IST)

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी/धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने जन हितैषी संशोधित पंजाब म्यूनिसीपल बिल्डिंग बायलॉज को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत पुराने चले आ रहे नियमों में व्याप्त त्रुटियों को हटाया गया है तथा साथ ही राज्य में निर्माण व आधारभूत ढांचा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। नए बायलॉज के अधीन आवासीय, व्यापारिक व औद्योगिक इमारतों को शामिल किया गया है। इसके तहत होटलों, मिनीप्लैक्सों तथा अन्य आधारभूत ढांचा प्रोजैक्टों को लाते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के संकेत सरकार द्वारा दिए गए हैं। 

स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिल्डिंग बायलॉज व अन्य नियमों को सरल बनाने के लिए जो प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के पास पेश किए थे, उन्हें स्वीकृति मिल गई है। संजय कुमार ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के टाऊन प्लानिंग विंग ने 31 दिसम्बर 2019 को नए बायलॉज की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में उनके प्रधान सचिव तेजवीर सिंह, उनके विशेष प्रधान सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर भूपिन्द्र पाल सिंह, राज्य टाऊन प्लानर कमलप्रीत कौर मौजूद थे। 

संशोधित बायलॉज के अनुसार सिनेमा को अब मिनीप्लैक्सिज समझा जाएगा तथा उनकी क्षमता को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है तथा सीटों की गिनती बढ़ाकर 999 कर दी गई है। सिनेमा में न्यूनतम सीटें 250 रखी गई हैं। छोटे यू.एल.बी. में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मिनीप्लैक्स प्लाट के अग्रिम हिस्से को घटाया गया है ताकि श्रेणी 1 व श्रेणी 2 शहरों में छोटे प्लाट साइजों पर उनके निर्माण कार्य हो सके। इसी तरह से मौजूदा सिनेमा के मालिक व बिल्डर को 50 फुट चौड़ी सड़क पर अपने मिनीप्लैक्स को व्यापारिक क्षेत्र में तबदील करने की मंजूरी दी गई है। मल्टीप्लैक्सों के एफ.ए.आर. को विभिन्न आकार की सड़कों पर बढ़ाया गया है। इससे पंजाब में और मैगा प्रोजैक्ट आएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

होटल निर्माण अब छोटे प्लाटों पर भी संभव हो सकेंगे
नई नीति के तहत मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने बिल्डरों को भी राहत देते हुए उन्हें अपने निवेश पर और अधिक फ्लैट निर्मित करने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में और अधिक निवेश आएगा तथा साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं की वित्तीय हालत में सुधार आएगा। शहरों में अवैध रूप से होने वाले निर्माण पर रोक लगेगी। शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से विकास व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नए संशोधित बायलॉज में होटलों, मोटलों तथा गैस्ट हाऊसों को भी शामिल किया गया है। पुराने बायलाज में होटलों के लिए न्यूनतम प्लाट का आकार 1000 वर्ग मीटर था परन्तु शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से घनी जनसंख्या बसी हुई है, उसको देखते हुए इकोनामी व बजट क्लास होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों में छोटे आकार के प्लाटों पर इकोनामी व बजट श्रेणी के होटल 200 वर्ग मीटर प्लाट आकार में भी बनाए जा सकेंगे। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 

इसी प्रकार स्टोरेज गोदामों तथा इंडस्ट्रीयल यूनिट के निर्माण के लिए भी राहत दी गई है। पुराने बायलॉज के अनुसार छोटे आकार की हौजरी इकाइयों, कोटेज इंडस्ट्री व अन्य लघु इकाइयों के लिए 360 वर्ग गज क्षेत्र होना अनिवार्य था, जोकि उनके अनुकूल नहीं था। अब ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयां न्यूनतम 50 वर्ग गज में भी उक्त इकाइयां काम कर सकेंगी। निटवियर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्सटाइल व निटवियर इंडस्ट्री तथा सूचना तकनीक इंडस्ट्री की इमारतों की ऊंचाई को 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है।

नर्सिंग होमों व अस्पतालों को राहत
पंजाब सरकार ने नए संशोधित बायलॉज के तहत ग्रुप हाऊसिंग तथा ग्रुप हाऊसिंग प्लाटों के फ्रंट आकार को भी तय कर दिया है। इन प्रोजैक्टों में व्यापारिक प्रयोग में छूट दी गई है। यह अब कुछ शर्तों के साथ फ्रंट सड़कों पर खोले जा सकेंगे। ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्टों में प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार वृद्धाश्रम, विकलांगों की देखभाल करने वाले सैंटरों, मानसिक रूप से विकलांग लोगों को आश्रय देने वाले स्थलों, बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों, धार्मिक इमारतों तथा आंगनबाड़ी के लिए भी नियमों को सरल बनाया गया है। छोटे शहरों जहां मास्टर प्लान नहीं बने हुए हैं, वहां व्यापारिक सम्पत्तियों पर निर्माण को लेकर कोई नियम तय नहीं किए गए हैं। इससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। इससे पहले पैट्रोल पम्प बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई 100 फुट रखी गई थी, परन्तु अब इसे घटाकर 60 फुट कर दिया गया है। नर्सिंग होमों तथा अस्पतालों के लिए भी नए बालयाज में छूट दी गई है।

बड़े स्तर पर मनाया जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसके प्रोग्राम सालभर चलेंगे। अगले साल 18 अप्रैल को 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए पंजाब सरकार इस साल 12 अप्रैल को 399वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बड़ा समागम करवाकर सालभर मनाए जाने वाले समागमों की लड़ी आरंभ करेगी। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग 399वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ऐतिहासिक कस्बा बाबा बकाला में बड़ा समागम करवाकर सालभर के समागमों की शुरुआत करेगा, जिनकी समाप्ति 18 अप्रैल 2021 को 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में होगी।

Edited By

Sunita sarangal