18 वर्ष से कम बच्चे वाहन चलाते पकड़े गए तो पेरेंट्स का कटेगा चलान(Video)

punjabkesari.in Saturday, May 19, 2018 - 06:32 PM (IST)

जालंधर: यदि कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो इसका खमियाजा पेरेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे बच्चों के खिलाफ पुलिस मुहिम छेड़ रही है। पेरेंट्स को पुलिस ने दो दिन का समय दिया है। सोमवार से पुलिस अंडरएज वाहन चालकों के पेरेंट्स का चालान काटेगी। पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ रहे हादसों में ऐसा करने से कमी आएगी। 

स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर होगी विशेष नाकाबंदी
सिटी में ऐसे कई लोग हैं, जो छोटे बच्चों को स्कूटर, बाइक या कार देकर स्कूल भेजते हैं। सोमवार से व्हीकल मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत कलंदरा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट समन जारी करेगा। पुलिस स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर नाकाबंदी करेगी। सीपी पीके सिन्हा ने कहा कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को गलती करने से रोकें न कि इसे बढ़ावा दें। पेरेंट्स को दो दिन का टाइम दिया गया है। शुक्रवार को एडीसीपी सिटी-1 मनदीप सिंह गिल ने सिटी के एसएचओज, एसीपी और ट्रैफिक विंग को मंडे से शुरू होने वाली मुहिम के बारे जानकारी दी।

पकड़े जाने पर तीन महीने कैद 
एडवोकेट करनबीर सिंह कोहली ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 में 3 महीने कैद व एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अंडरएज के चालान पर अलग से जुर्माना होगा।

जब्त होगी बिना डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी
नाकाबंदी के दौरान पुलिस के जवान अंडरएज बच्चे को रोककर सबसे पहले उसकी उम्र पूछेंगे। स्कूल के आईडी कार्ड पर बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। पुलिस उसे नोट करेगी। पुलिस को एक फार्म दिया गया है। इसमें बच्चे का नाम और गाड़ी मालिक का नाम लिखा जाएगा। अंडरएज बच्चे के पास अगर व्हीकल की आरसी है तो चालान काट दिया जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी को पुलिस जब्त करेगी।

Vaneet