सिटी सैंटर घोटाला: पूर्व SSP संधू को झटका

punjabkesari.in Friday, Aug 31, 2018 - 12:38 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): बहुचर्चित लुधियाना के सिटी सैंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने वाले विजीलैंस पुलिस के पूर्व एस.एस.पी. कंवलजीत सिंह संधू द्वारा विजीलैंस पुलिस की ओर से दाखिल की गई कैंसलेशन रिपोर्ट के खिलाफ लगाई अर्जी को आज जिला एवं सैशन जज गुरबीर सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। 

मुख्यमंत्री कैप्टन व पूर्व मुख्यमंत्री बादल पर लगाए थे आरोप
गत 12 जुलाई को पूर्व एस.एस.पी. संधू ने अदालत में अर्जी दाखिल करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर गंभीर आरोप लगाते हुए नई चर्चा छेड़ दी थी। पूर्व एस.एस.पी. संधू ने कैंसलेशन रिपोर्ट के खिलाफ जहां अपनी अर्जी दाखिल की थी, वहीं उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने संधू को झटका देते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी। पूर्व जिला पुलिस प्रमुख संधू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के विरुद्ध सिटी सैंटर का मामला दर्ज करने वाले तत्कालीन विजीलैंस प्रमुख थे और इस मामले में वह शिकायतकत्र्ता भी है। हालांकि विजीलैंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध सिटी सैंटर मामले को रद्द करवाने के लिए अदालत में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल कर रखी है जिस पर अदालत में अभी सुनवाई लंबित है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी बहस की जानी बाकी है।

मीडिया में पब्लिसिटी और राजनीतिक के लिए लगा रहे है झूठे आरोप
संधू ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह के पास होम डिपार्टमैंट है और प्रॉसीक्यूशन उनके अधीन हैं जिस कारण वह मामले खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाकर अपने (कैप्टन) के हक में बयान देने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष की ओर से पंजाब के प्रॉसीक्यूशन विभाग के डायरैक्टर विजय सिंगला व जिला अटार्नी रविंदर कुमार अबरोल ने अदालत में पेश होकर की अपनी बहस में पूर्व एस.एस.पी. संधू द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया था। उन्होंने संधू पर आरोप लगाया था कि वो मीडिया में पब्लिसिटी और राजनीतिक इशारों पर झूठे आरोप लगा रहे है। उन्होंने कहा कि संधू ने बतौर एस.एस.पी. रहते हुए एक अधिकारी होने के नाते मामला दर्ज किया था जबकि वह इस मामले में शिकायतकत्र्ता नहीं है और अब वो सेवानिवृत हो चुके हैं और सिटी सैंटर मामले में दखल अंदाजी का उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस पर फैसला आज के लिए लंबित रखा था और बाद दोपहर सैशन जज गुरबीर सिंह ने पूर्व एस.एस.पी. संधू को झटका देते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।

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