विवाह समारोह व पार्टियों में अब नहीं कर पाएंगे ये काम, लगा पूर्ण प्रतिबंध
punjabkesari.in Tuesday, Nov 18, 2025 - 05:48 PM (IST)
मोगा (बिन्दा): जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2024 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोगा जिले की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने, हथियार प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। विवाह समारोहों, पार्टियों या अन्य आयोजनों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग द्वारा जारी आदेशों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ये निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। ये निषेधाज्ञा 10 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगी।
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