पंजाब में गेहूं की नरवाई जलाने से प्रदूषण और हादसों का खतरा, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Apr 01, 2026 - 05:48 PM (IST)

गुरदासपुर (हरमन) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों द्वारा गेहूं की फसल की कटाई के बाद बची नरवाई (फसल अवशेष) को आग लगाने/जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों में बताया गया है कि गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर गेहूं की कटाई के बाद नरवाई को आग लगाने पर रोक लगाई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के दौरान गेहूं (रबी) की फसल की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है और सामान्यतः देखा जाता है कि कई किसान कटाई के बाद फसल के अवशेष को आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा जमीन की उर्वरता भी कम हो जाती है। आग लगने से मिट्टी की ऊपरी सतह में मौजूद लाभकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और आसपास खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि नरवाई को आग लगाने से उत्पन्न धुएं के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे बड़े सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है और कई बार जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा गांवों में आग फैलने और विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से 10 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा तथा आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Urmila

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