उपभोक्ता आयोग का सख्त रुख, 3 मामलों में नगर सुधार ट्रस्ट पर कानूनी शिकंजा, जारी हुआ नोटिस

punjabkesari.in Saturday, Oct 25, 2025 - 11:28 AM (IST)

जालंधर : जालंधर उपभोक्ता आयोग ने जालंधर नगर सुधार ट्रस्ट को उपभोक्ताओं के हक में दिए गए आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त रुख अपनाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया है। आदेशों के अनुपालन में लापरवाही के चलते यह कार्रवाई तीन मामलों—सूर्या एनक्लेव, बीबी भानी कॉम्प्लेक्स और इंदिरापुरम कॉलोनी से जुड़ी है।

आयोग ने ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी राजेश चौधरी को आदेशों का जवाब देने की जिम्मेदारी दी है। आयोग ने कहा है कि यदि निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मामलों के अनुसार, उपभोक्ता पवन कुमार, रविंदर कुमार और सुदेश रानी ने ट्रस्ट से क्रमशः प्लॉट और फ्लैट खरीदने के बाद बुनियादी सुविधाएं न मिलने पर आयोग में शिकायतें दर्ज की थीं। सभी मामलों में आयोग ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसले देते हुए ट्रस्ट को जमा राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ट्रस्ट ने अब तक आदेशों का पालन नहीं किया।

फतेहाबाद निवासी पवन कुमार को सूर्या एनक्लेव में 200 गज का प्लॉट 2011 में मिला था। 22.43 लाख रुपये जमा करवाने के बावजूद सुविधाएं न मिलने पर उन्होंने 2021 में केस दायर किया। इसी तरह धूरी निवासी रविंदर कुमार को 2006 में फ्लैट मिला, पर 3.80 लाख रुपये चुकाने के बाद भी उन्हें कब्जा या सुविधाएं नहीं मिलीं। वहीं लुधियाना निवासी सुदेश रानी 2010 से अपने फ्लैट की बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रही हैं।

आयोग ने तीनों मामलों में सुनवाई करते हुए अक्टूबर माह में ट्रस्ट को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को क्रमशः 21 नवंबर और 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। बीबी भानी फ्लैट अलॉटी एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सिंह ने कहा कि यह आदेश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए नजीर साबित होगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Urmila