उपभोक्ता अदालत ने सैंट्रल बैंक व देना बैंक को 5 हजार का जुर्माना लगाया

punjabkesari.in Wednesday, Aug 01, 2018 - 08:31 PM (IST)

अबोहर(भारद्वाज): जिला उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश अजीत अग्रवाल, सदस्य बलदेव सिंह भुल्लर की अदालत में शिकायतकर्ता अबोहर निवासी सुनील कुमार मक्कड़ पुत्र सुभाष मक्कड़ निवासी गोबिंद नगरी गली नं. 4 के वकील प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। 

दूसरी ओर सैंट्रल बैंक व देना बैंक के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया कि सुनील कुमार को दोनों बैंक 10 हजार रूपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित देंगे। साथ ही दोनों बैंकों को 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

सुनील कुमार मक्कड़ का सैंट्रल बैंक गली नं. 8 में खाता था। बैंक ने उसे एटीएम कार्ड दिया था। 6.6.2016 को सुनील मक्कड़ किसी काम से लुधियाना गया। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने वहां देना बैंक के एटीएम में कार्ड लगाकर 10 हजार रूपये की रकम भरी परंतु पैसा एटीएम से नहीं निकला पर उसके मोबाईल पर मैसेज आया कि उसके खाते से 10 हजार रूपये निकल चुके हैं। उसने इसकी शिकायत लुधियाना स्थित देना बैंक में की। 

बैंक अधिकारियों ने बताया कि अबोहर जाकर सैंट्रल बैंक में प्रार्थना पत्र दो। जब प्रार्थना पत्र दिया तो सैंट्रल बैंक के मैनेजर ने टाल मटोल करते कहा कि उसने पैसा ले लिया। सुनील कुमार उपभोक्ता अदालत के वकील प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में बैंक के खिलाफ केस दायर किया। 

उपभोक्ता अदालत ने बैंकों को तलब किया और अपने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पेश करने को कहा, लेकिन बैंक के वकील ने कोई ऐसा सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनील कुमार को 10 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने तथा साथ ही 5000 रुपए जुर्माना लगाकर 30 दिन के अंदर देने के आदेश दिये। 

 

Des raj