कंज्यूमर कोर्ट के फैसले ने Amazon को दिया झटका! जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Wednesday, Apr 01, 2026 - 01:27 PM (IST)
चंडीगढ़ (प्रीक्षित): डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अमेजन रिटेल इंडिया को अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों का दोषी पाया गया है और 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसने शिकायत करने वाले कैप्टन को मोबाइल खरीदने के लिए चुकाई गई 56,905 रुपये की रकम 9 परसेंट सालाना ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। अमेजन ने कमीशन को दिए अपने जवाब में कहा कि वह सिर्फ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और असली विवाद खपतकार, विक्रेता और निर्माता के बीच का है। कंपनी का कहना है कि शिकायत करने वाले ने जो मोबाइल वापस किया था, वह डिलीवर नहीं हुआ था।
इस वजह से कंज्यूमर किसी भी रिप्लेसमेंट या रिफंड का हकदार नहीं है। वहीं, फोन बनाने वाली कंपनी Apple ने अपने जवाब में कहा कि खपतकार ने फोन Amazon से खरीदा था, सीधे कंपनी से नहीं। सर्विस सेंटर ने फोन को आगे की जांच के लिए बेंगलुरु के एक रिपेयर सेंटर में भेजने की सलाह दी, लेकिन खपतकार ने मना कर दिया। रिफंड की जिम्मेदारी Amazon की है, क्योंकि उसने फोन वापस ले लिया था और रिफंड का भरोसा दिया था। सर्विस सेंटर ने कहा कि फोन रीस्टार्ट लूप में अटक गया था, जो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी ठीक नहीं हुआ। जांच में हार्डवेयर में खराबी की पुष्टि हुई। उन्होंने फोन को आगे रिपेयर के लिए भेजने को कहा, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ फॉल्ट रिपोर्ट लेकर फोन वापस ले लिया।
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