हवेली रेस्टोरेंट को लेकर विवाद गहराया, मामला पहुंचा High Court

punjabkesari.in Saturday, Sep 03, 2022 - 07:52 PM (IST)

जालंधर: पंजाब के जिला जालंधर हवेली और अमृतसर हवेली रेस्टोरेंट का विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। यह विवाद हवेली शब्द को कर चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर हवेली रेस्टोरेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में रीजनल डायरेक्टर कार्पोरेट अफेयर द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस आदेश में अमृतसर हवेली को अपना नाम वापस लेने के लिए कहा गया था।

इस याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रीजनल डायरेक्टर कार्पोरेट अफेयर के आदेश पर रोक लगा दी है। अमृतसर हवेली ने  एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि रिजार्ट्स ने रीजनल डायरेक्टर कार्पोरेट अफेयर को नाम बदलने की मांग की थी।  इस मांग को स्वीकार करते हुए रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर ने अमृतसर हवेली को अपना नाम 3 महीनों में बदलने के आदेश दे दिए। इसी आदेश के खिलाफ अमृतसर हवेली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने नाम बदलने के रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर के आदेशों पर रोक लगा दी है।

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News Editor

Kamini