कोरोनावायरस: पटियाला का राजपुरा पूरी तरह सील, बफर जोन घोषित, हर व्यक्ति की होगी स्क्रीनिंग

punjabkesari.in Friday, Apr 24, 2020 - 09:49 PM (IST)


पटियाला। राजपुरा में कोविड -19 के मिले ताजा पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर जिला राजपुरा नगर कौंसिल की सीमा व भीतरी शहर को एहतियात के तौर पर बफर क्षेत्र घोषित कर दिया है। केवल अनाज मंडी और पेट्रोल पंपों को ही खुले रखने की इजाजत रहेगी। जरूरी वस्तुएं लोगों के घरों में मुहैया करवाई जाएंगी। अगले आदेशों तक कोई व्यक्ति राजपुरा से बाहर नहीं आ सकेगा और ना ही शहर के अंदर दाखिल हो सकेगा। 15 अप्रैल को राजपुरा में पहला कोविड -19 का पहला केस मिलने के बाद ऐसे मामलों की तेजी से बढ़ी संख्या के मद्देनजर सेहत विभाग ने राजपुरा में कोविड -19 पॉजिटिव मामलों के अगले संपर्कों का पता लगाने के लिए यहां के हर निवासी की कोरोनावायरस के लक्षणों सम्बन्धित स्क्रीनिंग भी शुरू की है। 

संशोधित रोग ग्रसित इलाका नीति के मुताबिक राजपुरा के तीन इलाकों को रोग ग्रसित क्षेत्र पहले ही घोषित किया हुआ है। परंतु अब जिला मैजिस्ट्रेट ने एहतियातन राजपुरा नगर कौंसिल की सीमा के अंदर पूरे शहर को बफर क्षेत्र ऐलान कर सील करने के आदेश दिए हैं।जिला प्रशासन के यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं। स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की सप्लाई एस.डी.एम. राजपुरा टी. बैनिथ की निगरानी में नगर कौंसिल राजपुरा की तरफ से मुहैया करवाई जायेगी। आदेशों मुताबिक राजपुरा की सब्जी मंडी बंद रहेगी परंतु पेट्रोल पंपों सहित अनाज मंडी, जहां कि गेहूं की खरीद चल रही है, खुली रहेगी। डीसी कुमार अमित ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख धारा 144 और कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाएंगे। अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (जरनल) राजपुरा के एस.डी.एम., डी.एस.पी. और ई.ओ. नगर कौंसिल के साथ तालमेल करते हुए पूरी स्थिति पर निगरानी रखेंगे। जबकि राजपुरा -पटियाला के बीच लोगों का यातायात रोकने के लिए एस.डी.एम. पटियाला सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के साथ तालमेल करके सैक्टर मैजिस्ट्रेटों की तैनाती करेंगे।

Suraj Thakur