देशद्रोह मामले में खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह को कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

punjabkesari.in Friday, Jan 05, 2024 - 03:49 PM (IST)

मोहाली : खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह हवारा को बड़ी राहत मिलने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार जिला अदालत ने खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह हवारा को सोहाना थाने में 1998 में दर्ज देशद्रोह के मामले में बरी कर दिया है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि किसी आरोपी के खिलाफ देशद्रोह और जाति-धर्म के आधार पर दुश्मनी भड़काने की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं ली। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने साल 2022 में इन धाराओं को चार्जशीट से इन धाराओं को हटा दिया था।

सोहाना थाने में जगतार सिंह हवारा में आईपीसी की धारा 153ए (जाति, धर्म या भाषा के नाम पर दुश्मनी भड़काना), 124ए (देशद्रोह), 225 (अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डालना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 511 (उम्र कैद की सजा जैसा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि जगतार हवारा फिलहाल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उसे चंडीगढ़ और मोहाली की अदालतों ने 3 विस्फोट और देशद्रोह के मामलों में बरी कर दिया है।

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News Editor

Kamini