बेअदबी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपियों को सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Saturday, Mar 04, 2023 - 12:03 PM (IST)

काठगढ़ (राजेश): श्री गुरु रविदास जी के माजरा जट्टां स्थित गुरुद्वारा साहिब में करीब 8 वर्ष पूर्व निशान साहिब को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के दौरान निशान साहिब की बेअदबी के मामले में शामिल 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल कोर्ट बलाचौर ने उन्हें 2-2 साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

सब-डिवीजनल ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट बलाचौर द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार गांव माजरा जट्टां में गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी के निर्माण के बाद उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सजाया गया था। मार्च 2015 में गांव के कुछ लोग खंडा साहिब का निशान साहिब लगाना चाहते थे तो कुछ लोग हरि का निशान साहिब लगाना चाहते थे, लेकिन इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

इस मामले में लगभग 8 साल की अवधि के बाद सुखविंदर सिंह सब-डिवीजनल ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट बलाचौर सिविल कोर्ट ने 27 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें सुरिंदर सिंह, बख्शीश सिंह, ङ्क्षबदा, काली, तेज कौर, हरबंस, चरनजीत कौर, सुच्चा, सुदेश, गुरमीत सिंह, जगतार सिंह, परमजीत कौर, जगमोहन सिंह, सुच्चा सिंह, जगतार, जसपाल सिंह, जस्सी, बलविंदर सिंह, दीपा, हुसन लाल, विक्की, अवतार सिंह, सुरिंदर सिंह, राजू, रिंकू, बलबीर सिंह और कुलदीप सिंह इत्यादि शामिल हैं।

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News Editor

Urmila