पंजाब में अब 17 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू, कल से हर सुबह 4 घंटे रोटेशन के साथ खुलेंगी दुकानें

punjabkesari.in Wednesday, Apr 29, 2020 - 06:21 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को कर्फ्यू में वृद्धि का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए और कर्फ्यू लागू रहेगा परन्तु कल से लॉकडाउन की थोड़ी बंदिशें जरूर हटाई जा रही हैं। यह थोड़ी छूटें भी कोविड-19 के एहतियातों का पालन करते हुए सिर्फ गैर सीमित और गैर रेड जोनों के लिए दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को कोविड की स्थिति में से बाहर निकालने के लिए बनाई गई माहिरों की समिति की रिपोर्ट और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशें अभी थोड़े समय और जारी रखी जाएं।

पंजाब में कर्फ्यू / लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा परन्तु इसके साथ ही कल से रोजमर्रा की प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक थोड़ी छूटें जरूर मिलेंगीं। सीमित और रेड जोन वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही लॉकडाउन की बंदिशें मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ लागू रहेंगी। राज्य के लोगों के नाम जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति की दो हफ्तों बाद समीक्षा की जायेगी और यदि महामारी कंट्रोल में रही तो बाद में और ढ़ील घोषित की जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा थेड़ी राहतें देने के किये ऐलान के अंतर्गत कुछ दुकानों को सम्बन्धित क्षेत्रों में रोटेशन के साथ खोलने की आज्ञा होगी। यह दुकानें रोजमर्रा की प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक 50 प्रतिशत स्टाफ की क्षमता के साथ खोली जा सकेंगी। डिप्टी कमीश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं कि वह मुख्यमंत्री के निर्देशों के अंतर्गत दुकानों को खोलने के लिए रोटेशनल समय सारणी बना लें यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के लागू होने के चार दिन बाद किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन / कर्फ्यू प्रातःकाल 11 बजे से पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तय समय तक अपने घरों में लौट जाया करें। छूट वाले समय के दौरान बाहर निकलने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह राहत लोगों की सुविधा के लिए दी गई है। वह इस राहत के समय के दौरान दोस्तों या दूसरों को न मिलें। उन्होंने कहा कि अगर दो हफ्तों में स्थिति में सुधार हुआ तो हम और कदम उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई सीमित ढील में कल से मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्ज को छोड़कर सभी रजिस्टर्ड दुकानों को वर्करों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। नयी हिदायतों के मुताबिक इस समय दौरान शहरी इलाकों में सभी अकेले दुकानों, नेबरहुड शॉप्स और रिहायशी कम्पलैक्सों में दुकानों को खोलने की भी आज्ञा दी गई है। इन हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि सैलून, नाई की दुकानें आदि सेवाएं बंद रहेंगी। 

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