चाइना डोर बेचने वालों की अब खैर नहीं, DC ने जारी किए ये आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Nov 15, 2022 - 12:10 PM (IST)

रूपनगर (विजय शर्मा): उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव ने जिले के सभी एस.डी.एमज को आदेश जारी कर चाइना डोर को बेचने, रखने (भंडारण) करने या उपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने एसडीएमज को निर्देश जारी किए हैं कि वे बाजारों और अन्य स्थानों पर पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी करें जहां चाइना डोर बेचे जा रहे हैं या पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उपायुक्त ने एस.डी.एमज को चाइना डोर की बिक्री व उपयोग के संबंध में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट देने को भी कहा है।

उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कई दुकानदार प्रतिबंधित चाइना डोर को अपने घरों में या अन्य गुप्त स्थानों पर स्टोर करके बेचते हैं। जिसके लिए इन जगहों को चिन्हित कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए हिदायत दी कि वे पाबंदीशुदा चाइना डोर का प्रयोग न करें। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने पहले ही जिले में सिंथेटिक डोरों (चाइना डोर्स) की बिक्त्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। चाइना डोर का इस्तेमाल पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है जो मानव जीवन, पक्षियों के लिए घातक है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने इस चाइना डोर की बिक्त्री, इस्तेमाल या भंडारण पर रोक लगाई गई है।

 

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Vatika