‘मानहानि मामला: संजय सिंह को झटका, मजीठिया पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका खत्म’
punjabkesari.in Friday, Feb 26, 2021 - 10:36 AM (IST)
लुधियाना(मेहरा): पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट विक्रांत कुमार की अदालत ने संजय सिंह को झटका देते हुए मजीठिया पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका खत्म कर दिया।
अदालत में सुनवाई दौरान संजय सिंह के वकील ने मजीठिया पर अभी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू ही किया था कि एक दस्तावेज को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। संजय सिंह के वकील ने अदालत में कहा कि वह उपरोक्त दस्तावेज मजीठिया को दिखाकर सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन मजीठिया के वकील ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए कहा कि उपरोक्त दस्तावेज को लेकर सवाल तलब नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वह असल न होकर फोटो कॉपी है। इसी बीच न्यायाधीश ने संजय सिंह के वकील को उपरोक्त दस्तावेज छोड़ मजीठिया से अन्य सवाल पूछने के लिए कहा लेकिन संजय सिंह के वकील अपनी बात पर अड़े रहे जिस पर अदालत ने मजीठिया पर संजय सिंह के वकील की ओर से किए जाने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन के मौके को खत्म करते हुए मामले को 3 मार्च के लिए स्थगित कर दिया और बिक्रम मजीठिया को अपनी अन्य गवाहियां अदालत में पेश करने के लिए कहा।
गौरतलब है कि अपनी शिकायत में मजीठिया ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने मोगा में हुई रैली में कहा था कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सत्ता में आने पर पंजाब के रैवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया को नशीले पदार्थ बेचने में शामिल होने के चलते जेल भेजा जाएगा। वह परमात्मा को मानने वाले हैं तथा नशा रहित हैं। राजनीतिक कारणों के चलते संजय सिंह ने उन पर गलत आरोप लगाए हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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