पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को मिली बड़ी राहत, अभी नहीं होगी गिरफ्तारी

punjabkesari.in Saturday, Sep 11, 2021 - 10:20 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी की किसी भी दर्ज हुए या भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों में फरवरी 2022 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक पंजाब में विधानसभा चुनावों के सम्पन्न होने तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एफ.आई.आर. नंबर 77 में यह आदेश लागू नहीं होंगे, क्योंकि वह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने सैनी को भविष्य में किसी भी एजैंसी की ओर से दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश दिए है। 

सुमेध सैनी को देश छोड़ने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने को कहा गया है। सैनी के खिलाफ अंडर ट्रायल मामलों में भी कोर्ट फरवरी, 2022 से पहले कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि सैनी के खिलाफ दर्ज हर एक मामले में इन्वैस्टीगेशन पर भी फरवरी 2022 तक रोक रहेगी और सैनी पर दर्ज सभी मामलों में उन्हें कोर्ट में खुद पेश नहीं होने की छूट भी रहेगी।

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Content Writer

Sunita sarangal