हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, DGP पद पर बरकरार रहेंगे दिनकर गुप्ता

punjabkesari.in Friday, Nov 06, 2020 - 12:13 PM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को लेकर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे डी.जी.पी. मोहम्मद मुस्तफा की याचिका को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही करार दिया है। कोर्ट ने सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के उस फैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें कैट ने दिनकर गुप्ता की पंजाब के पुलिस प्रमुख के पद पर की गई नियुक्ति को सही करार दिया था। 19 अगस्त, 2020 को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के आग्र्यूमैंट पूरे हो गए थे जिसके बाद जस्टिस जसवंत सिंह की अगुवाई वाले बैंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले हुई सुनवाई के वक्त संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने कोर्ट में दाखिल जवाब पर बहस पूरी कर ली थी। यू.पी.एस.सी. के अंडर सैक्रेटरी अशोक प्रसाद की ओर से दाखिल शपथपत्र में हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सभी 8 सवालों के जवाब दाखिल कर दिए गए थे और कोर्ट को बताया गया था कि दिनकर गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत बनाई गई गाइडलाइन और प्रकाश सिंह की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए की गई है।  कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यू.पी.एस.सी. ने डी.जी.पी. की नियुक्ति को लेकर खुद की गाइडलाइन तैयार की थी जिसके तहत डी.जी.पी. के पद के लिए ए.डी.जी.पी. रैंक और 30 वर्ष का फोर्स को हैंडल करने का अनुभव होना अनिवार्य है और नियुक्ति के वक्त अधिकारी की 6 माह की सर्विस बची होनी चाहिए। 

यू.पी.एस.सी. ने हाईकोर्ट में दाखिल किए जवाब में भी बार-बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह केस में दिए 22 जून 2006, 3 जुलाई 2018 व 13 मार्च 2019 के आदेशों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि दिनकर गुप्ता की नियुक्ति के वक्त उक्त आदेशों को ध्यान में रखा गया था। पैनल के विषय में कोर्ट को बताया गया था कि पैनल मैरिट के आधार पर बनाया जाता है जिसमें राज्य में ए.डी.जी.पी. स्तर के अधिकारियों की संख्या निर्भर करती है और राज्य सरकार ही पैनल बनाकर भेजती है जिसके साथ सभी दस्तावेज भी सरकार ही भेजती है। 

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