शहर में पेट्रोल पंप डीलरों को  सीधी चेतावनी, अगर न मानें तो..

punjabkesari.in Friday, Sep 19, 2025 - 03:21 PM (IST)

लुधियाना (खुराना) : पंजाब केसरी द्वारा 18 सितंबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किए गए समाचार 'शहर की सड़कों पर मौत का दूत बनाकर दौड़ रहे विस्फोटक पदार्थ से भरे ब्रोशर' मामले को लेकर हरकत में आए जिला प्रशासन ने शहर की सड़कों पर खड़े ट्रको, बसों कारों यहां तक कि गली-मोहल्ले में चल रहे छोटे यूनिटों में गैर कानूनी तरीके से तेल की बिक्री करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त चेतावनी दी है।

जिलाधीश हिमांशु जैन द्वारा रिलायंस एवं अनायरा प्राइवेट तेल कंपनियों सहित इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों के सेल्स अधिकारियों सहित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ईस्ट कंट्रोलर मैडम शिफाली चोपड़ा, वेस्ट सर्कल कंट्रोलर सरताज सिंह चीमा की बैठक बुलाकर अधिकारियों को खुले लफ्जों में निर्देश दिए गए हैं कि शहर की सड़कों पर यमदूत बनाकर दौड़ने वाली पेट्रोलियम पदार्थों से भारी गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा यह आम जनता की जान माल से जुड़ा हुआ गंभीर मसला है जोकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

जैन ने अधिकारियों को इस बात को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंप डीलरों के ब्रोशर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना करते हुए केवल एक्सप्लोसिव लाइसेंस होल्डर स्थान पर ही तेल की बिक्री कर सकते हैं वह भी विभाग द्वारा तय की गई क्षमता के मुताबिक न कि कानून और कायदे को छिक्के पर टांग कर तेल की बल्क में नाजायज बिक्री की जा सकती है। उन्होंने साफ किया कि नियमों की पालना नहीं करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिसमें संबंधित पेट्रोल पंप के ब्रोशर को कब्जे में लेने सहित पेट्रोल पंप की एन.ओ.सी. तक भी रद्द की जा सकती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Urmila

Related News