भीम हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की गवाही पर रोक का आदेश खारिज

punjabkesari.in Friday, Mar 23, 2018 - 08:57 AM (IST)

अबोहर (भारद्वाज): सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसम्बर 2015 को निकटवर्ती गांव रामसरा स्थित शराब व्यवसायी शिव लाल डोडा के फार्म हाऊस पर 27 वर्षीय दलित युवक भीम टांक की निर्मम हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत द्वारा चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले आकाश को गवाही की अनुमति देने लेकिन बचाव पक्ष द्वारा उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद निचली अदालत के  जिस आदेश पर रोक लगा दी गई थी उसका अब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। 

 

दिवंगत भीम की माता कौशल्या देवी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूॢत एस.ए. बोबडे व एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि उच्च न्यायालय ने किस तरह 31 अगस्त 2017 को मात्र एक पंक्ति में ऐसी गवाही पर रोक लगाने का निर्णय पारित कर दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इससे पूर्व भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह आदेश पारित किए गए हैं, जिनकी अनुमति हरगिज नहीं दी जा सकती। 

 

खंडपीठ ने कौशल्या देवी की याचिका पर उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद 2 माह में इस प्रकरण पर दोबारा निर्णय लिया जाए और उसे विस्तार से अंकित भी किया जाए। तब तक उच्च न्यायालय द्वारा 31 अगस्त को पारित आदेश बरकरार रहेगा। 

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