मोगा में जिला मैजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदियां, आदेश लागू

punjabkesari.in Saturday, Jul 11, 2026 - 05:49 PM (IST)

मोगा (गोपी राऊके,कशिश): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने इंडियन सिविल डिफैंस एक्ट, 2023 के सैक्शन-163 के तहत मिली अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले की गांवों की सड़कों पर कूड़ा वगैरह जमा करने और आम किसानों द्वारा सड़कों के आसपास बर्मी मिट्टी खोदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

सागर सेतिया ने कहा कि मोगा जिले के गांवों की सड़कों पर आम लोगों द्वारा कूड़ा वगैरह जमा करके और दूसरे तरीकों से गैर-कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिससे कई टू-व्हीलर फिसलते हैं, जहां एक्सीडैंट का खतरा रहता है, वहीं जान-माल के नुकसान का खतरा रहता है और इस वजह से लड़ाई-झगड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि मोगा जिले में तहसीलदार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, संबंधित पुलिस स्टेशन हेड अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

घरों में किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाना अनिवार्य 

जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने मोगा जिले के सभी मकान मालिकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने घरों में रहने वाले किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं और उनका रजिस्ट्रेशन भी पक्का करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए यह जरूरी है। ऊपर दिए गए दोनों आदेश 31 अगस्त, 2026 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kalash

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