कोविड के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया नया आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Feb 09, 2022 - 05:20 PM (IST)

मालेरकोटला (जहूर/शहाबूदीन): पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग से प्राप्त निर्देशों मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट माधवी कटारिया की तरफ से जिला मालेरकोटला में 15 फरवरी 2022 तक कोविड-19 पाबंदियों को सख्ती के साथ लागू करने संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों अनुसार ऐपीडैमिक डिसीज एक्ट 1897 के एक्ट नंबर 2और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा-144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पहले जो पाबंदियां 6 फरवरी तक लगाई गई थीं, उनको बढ़ा कर 15 फरवरी-2022 तक कर दिया गया है।

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जिला मजिस्ट्रेट कटारिया ने कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर एक विशेष आदेश जारी कर जिलों में पहले से लागू पाबंदियां अगले आदेशों तक बढ़ा दीं हैं। इसके बिना अंदर (इंडोर) 500 लोगों के और बाहर (आउटडोर) 1000 से अधिक लोगों के जलसा करने पर भी रोक लगाई गई है। यह जलसा भी कोविड सम्बन्धित लागू प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनतक स्थानों और काम के स्थानों पर मास्क डालना लाजिमी किया गया है। इसी तरह जनतक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने और 6 फुट की दूरी रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। जिले में यूनिवर्सिटियां, कालेज (समेत मैडीकल और नर्सिंग कालेज), स्कूल (6वीं कक्षा से ऊपर की कक्षा), पॉलीटेक्निक कालेजों, आई.टी. आई., कोचिंग संस्थाओं, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं (चाहे सरकारी या प्राईवेट) को 7 फरवरी से खोलने की इजाजत इस शर्त पर दी गई है कि कोविड-19 उचित व्यवहार सम्बन्धित नियमों की पालना यकीनी बनाएंगे।

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शैक्षणिक संस्थाएं 15 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को कोविड-19 सम्बन्धित टीकाकरण की सलाह दे सकतीं हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास लाने के इच्छुक होंगे, उन विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासों लाने की इजाजत दी जाएगी। इन आदेशों के अंतर्गत सभी बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ ही खोलने की मंजूरी होगी, बशर्ते सारा स्टाफ पूरी तरह वेक्सीनेटर हो। ए.सी. बसें 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ ही चल सकेंगी।

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News Editor

Urmila

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