जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश : मुंह बांध कर चलाया दोपहिया वाहन तो होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, May 17, 2018 - 10:53 AM (IST)

होशियारपुर(जैन): जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्ज्वल ने मुंह ढांप कर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी पुरुष व महिलाओं, दोनों पर लागू होगी। 

 

उन्होंने कहा कि शहर में लूटमार की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट ने पाबंदीशुदा व नकली पैस्टीसाइड की बिक्री, धुस्सी बांध, चोओं, नहरों व ब्यास दरिया के किनारे पशुओं को पानी पिलाने पर पाबंदी लगाई है। श्री उज्ज्वल ने यह भी आदेश दिए हैं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री फार्मों, राइस शैलरों व भट्ठों आदि पर नौकर रखने से पहले उनका पूरा रिकार्ड रजिस्टर्ड किया जाए। यह आदेश आगामी 5 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।

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