क्या मौत के बाद बंद हो जाता है Aadhaar और PAN Card? जानें पूरी Details
punjabkesari.in Tuesday, Mar 04, 2025 - 02:30 PM (IST)

पंजाब डेस्क : हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड हर जगह इस्तेमाल होने वाला जरूरी दस्तावेज है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई शख्स मर जाए तो उसके Aadhaar Card या फिर PAN Card का क्या होगा? सरकार ने लगभग हर सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है। वहीं बैंक के कामों कि लिए आधार कार्ड और पेन कार्ड होना जरूरी है।
Aadhaar Card
आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आधार कार्ड को निरस्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मरने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों का सही निष्कर्ष और प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं आधार कार्ड को रद्द कराने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर फिर भी परिवार वाले मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसे यूएडीएआई को सुपुर्द कर सकते हैं। इससे आधार कार्ड को निरस्त करके उसे सेवा से हटा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऐसा सिर्फ परिवार वालों की सूचना के बाद ही होगा।
PAN Card
वहीं अगर पेन कार्ड की बात करें तो इसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। पैन कार्ड खुद से कैंसिल नहीं होता इसे बंद करने की एक प्रक्रिया होती है। पैन कार्ड को टैक्स से जुड़े कामों में तब तक इस्तेमाल किया जाता है, जब तक व्यक्ति का अंतिम आयकर रिटर्न फाइल नहीं हो जाता। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसका परिवारिक सदस्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देकर PAN Card बंद करवा सकते हैं। बता दें कि मृतक का पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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