Drug Smuggler दोषी करार, अदालत ने सुनाई इतने साल की सजा
punjabkesari.in Thursday, Oct 02, 2025 - 04:08 PM (IST)

मोगा(संदीप शर्मा): स्पेशल कोर्ट के माननीय जज बिशन सरूप की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस की ओर से नशीली गोलियां और हेरोइन की स्मगलिंग के मामले में नामजद किए गए एक आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
माननीय अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस मामले में थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस की ओर से 4 जनवरी 2024 को गश्त के दौरान थाने की हदबंदी के अंदर पड़ते एक गांव के नजदीक पैदल आ रहे एक व्यक्ति को शंका के आधार पर रोक कर जिसने पुलिस पार्टी को देखकर अपने लोअर की जेब में से एक मोमी लिफाफे को बाहर फेंक दिया था। जिसे चैक करने पर उसमें से हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद करने का दावा करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी की पहचान कुलविंदर सिंह किंदर पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गांव बोगेवाला, तहसील धर्मकोट, जिला मोगा के तौर पर हुई थी। इस मामले में माननीय अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।
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