19 को मतदान वाले दिन ड्राई-डे घोषित

punjabkesari.in Saturday, Sep 15, 2018 - 01:26 AM (IST)

फिरोजपुर (कुमार, मनदीप, मल्होत्रा, परमजीत): जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर बलविन्द्र सिंह धालीवाल ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर की हद में जिला परिषद और पंचायत समिति की मतदान वाले दिन 19 सितम्बर 2018 को ड्राई-डे घोषित किया है। उन्होंने शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, जमाबंदी, बांटने या पिलाने वाले होटलों, ढाबों, अहातों, रैस्टोरैंटों, बीयर बार, क्लबों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बेचने व प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी के हुक्म जारी किए। 

Des raj