शक के चलते फुफेरे भाई को उतारा मौत के घाट, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Apr 17, 2021 - 12:20 PM (IST)

मोगा (संदीप शर्मा): जिला सेशन जज मनदीप पन्नू की अदालत मेें तीन वर्ष पहले अपने फुफेरे भाई के कत्ल के मामले में नामजद ममेरे भाई को उम्र कैद की सजा व 22 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 13 महीने की अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया है।

इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस के 6 मार्च 2018 को दिए शिकायत पत्र में लुधियाना निवासी जसविंद्र कुमार पुत्र अजीत सिंह ने अपने ही साले बेअंत राज के बेटे विजय कुमार व उसके साथियों फतेह सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी बाघापुराना, बिट्टू उर्फ बुट्टर पुत्र गुरदेव सिंह निवासी लुधियाना पर शंका के चलते उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने व उसका कत्ल करने संबंधी बताया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके साले के बेटे विजय कुमार को शंका थी कि उसका मृतक बेटा अजय कुमार अपने ही मामा की लड़की जो विजय कुमार की बहन थी, को मोबाईल फोन पर गलत मैसेज भेजता है। 

इसी के कारण उसके बेटे की निर्मम हत्या की गई। जिस पर पुलिस की ओर से थाना बाघापुराना में 6 मार्च 2018 को विजय कुमार, उसके साथियों फतेह सिंह व बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आज माननीय अदालत ने सबूतों व गवाहों के अधार पर विजय कुमार पुत्र बेअंत सिंह निवासी मुग्लू पती बाघापुराना को उम्र कैद की सजा व जुर्माना किया है, वहीं इस मामले में शामिल उसके साथियों फतेह सिंह और बिट्टू को पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है।

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Tania pathak