नई पैंशन स्कीम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ई.टी.टी. अध्यापक

punjabkesari.in Tuesday, Sep 07, 2021 - 12:01 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): ई.टी.टी. अध्यापक व अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन पर पंजाब सरकार द्वारा थोपी जा रहे वेतन और नई पैंशन स्कीम का विरोध किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह की कोर्ट ने पंजाब के शिक्षा, वित्त व परसोनल सचिव और अन्य को 14 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है।
पटीशनरों के वकील ने दलील दी कि पटीशनर 2006 -2007 दौरान जिला परिषदों में नियुक्त हुए थे, जो कि एक खुद -मुख्तियार अदारे हैं, इसलिए पंजाब सिविल सेवाओं अनुसार मिलने वाली पुरानी पैंशन के हकदार हैं और उन पर नई पैंशन स्कीम थोपना गैर-कानूनी और पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन होगी।

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Content Writer

Tania pathak