शिक्षा विभाग ने Private schools को जारी किए सकुर्लर, ऐसे करने पर होगा Action

punjabkesari.in Friday, Apr 07, 2023 - 01:50 PM (IST)

चंडीगढ़: निजी स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे का रिटेन टैस्ट लिया या फिर उससे दाखिले के लिए इंटरैक्शन किया तो स्कूलों की खैर नहीं। ऐसा करने पर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में चल रही दाखिले के दौरान टैस्ट की मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए वीरवार को स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए सकुर्लर जारी किए हैं। जिसमें विभाग की ओर से निर्देश हैं कि कोई भी स्कूल बच्चों का टैस्ट, अभिभावक और बच्चे के साथ इंटरैक्शन नहीं कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग तब नींद से जागा है जब निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से दाखिला प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के सैक्शन 13 में कहा गया है कि अगर दाखिले के दौरान स्क्रिनिंग प्रोसिजर करते हैं तो यह दंडनीय है, पहली बार एक्ट के नियमों को उल्लंघन करने पर 25000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, दोबारा उल्लघन करने पर 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।

 शिक्षा विभाग शहर के निजी स्कूलों को सकुर्लर अप्रैल माह में जारी किया, जबकि शहर के निजी स्कूल प्रबंधकों द्वारा मार्च में आठवीं कक्षा तक में खाली सीटों के लिए रिटेन टैस्ट लिया जा चुका है। सैक्टर-26 स्थित सेंट जॉन स्कूल में पहली क्लास की एक से दो सीटों के लिए 47 बच्चों को रिटेन टैस्ट 29 मार्च को लिया गया था। आठवीं कक्षा तक के बच्चों का रिटेन टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू और इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया था, जिसमें साइकॉलाजी का रिटन टैस्ट लिया गया। टैस्ट के बाद अभिभावकों को इंटरैक्शन के लिए फोन किया गया है।

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Vatika