शिक्षा विभाग का कड़ा फैसला,स्कूलों पर सख्ती-फीस के लिए तंग किया तो होगी जेल

punjabkesari.in Thursday, May 10, 2018 - 03:32 PM (IST)

लुधियानाः निजी स्कूल संचालकों ने अगर फीस के लिए विद्यार्थियों पर दबाव डाला तो उन्हें तीन साल तक सजा और एक लाख तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन की हिदायतों के बाद शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के सेक्शन-75 के तहत बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता है। न ही बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है। 

 

कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कहा है कि वे इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें। जुवेनाइल एक्ट-2015 के तहत बच्चे को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने पर तीन साल कैद या एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों भी हो सकते हैं।  

 


 कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने बताया कि उनके पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। फीस जमा नहीं करवाना पेरेंट्स की गलती है। स्कूल संचालक फीस के लिए माता-पिता से ही संपर्क करें। वहीं पंकज कुमार (असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग) ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  अगर स्कूल प्रबंधक फीस जमा करवाने को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं तो वह जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल अधिकार सुरक्षा अफसर, चाइल्ड राइट कमीशन पंजाब को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों का हनन होने पर वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं। 

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