कर्फ्यू दौरान फीस मांगने वाले 22 स्कूलों खिलाफ अनुशासनीय कार्यवाही की शुरू: शिक्षा मंत्री

punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2020 - 05:56 PM (IST)

लुधियाना (विक्की): शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कर्फ्यू के दौरान विद्यार्थियों के माता-पिता से फीस मांगने वाले 22 स्कूलों विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने मीडिया के माध्यम से माता-पिता से अपील की थी कि यदि कोई स्कूल कर्फ्यू दौरान दाखिला फीस मांगता है तो उसकी शिकायत उनकी निजी ई-मेल पर भेजी जाए। उन्होंने कहा कि ई-मेल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही 16 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जबकि 6 स्कूलों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 

सिंगला ने बताया कि द गुरूकुल वर्ल्ड स्कूल जीरकपुर और मोहाली, शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल मोहाली, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल जीरकपुर, ग्रीन लैंड कान्वेंट स्कूल लुधियाना, देहरादून पब्लिक स्कूल पटियाला, सनफ्लावर पब्लिक स्कूल त्रिपड़ी पटियाला, माइलस्टोन स्मार्ट स्कूल त्रिपड़ी पटियाला, दशमेश पब्लिक स्कूल मुकेरियां और सिपरियां, डलहौजी पब्लिक स्कूल बधानी पठानकोट, एल.आर.एस. डी.ए.वी. स्कूल अबोहर, ए.पी.जे. पब्लिक स्कूल जालंधर, एम.सी.एम पब्लिक स्कूल दुगरी लुधियाना, कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल फगवाड़ा और एस.डी. माडल स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ को ई-मेल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही अकादमिक वर्ष 2020 -21 के लिए दाखिले की समय सारणी स्थिति नियंत्रण में आने के उपरान्त जारी करने के दिशा-निर्देशों जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस नियंत्रण में आने के उपरान्त माता-पिता को फीस भरने के लिए एक महीने का समय जरूर दिया जाए और इस दौरान किसी से भी लेट फीस या जुर्माना न वसूला जाए।

शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने बताया कि किसी भी स्कूल को राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी और यदि उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो उसके विरुद्ध कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाला स्कूल यदि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से के सम्बन्ध में होगा तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और यदि सी.बी.एस.ई. या किसी ओर बोर्ड से के सम्बन्ध में होगा तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।


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Mohit

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