चुनाव आचार संहिता की संभावनाओं से इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की जायदादों की नीलामी रद्द!

punjabkesari.in Monday, Feb 25, 2019 - 07:52 AM (IST)

जालंधर(पुनीत): लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता जल्द ही लग जाएगी जिसके चलते जायदादें बेचने सहित कई तरह के सरकारी कार्यों पर ब्रेक लग जाएगी। इसी वजह से ट्रस्ट की जायदादों की नीलामी करवाने के फैसले को रद्द कर दिया गया है। इसके चलते ट्रस्ट को आमदन होने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। ट्रस्ट द्वारा तिथि घोषित करने के 21 दिन बाद नीलामी करवाई जाती है लेकिन इन 21 दिनों के भीतर इलैक्शन कोड लगना लगभग तय है जिसके चलते ट्रस्ट यदि नीलामी की तिथि घोषित करता है तो उसको नीलामी रद्द करनी पड़ सकती है। इसी के चलते ट्रस्ट रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रस्ट यदि नीलामी घोषित करता है तो उसे नीलामी के प्रचार सहित कई तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब ट्रस्ट द्वारा रखी गई नीलामी को आचार संहिता लगने के कारण रद्द करना पड़ा है। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में भी ऐसा हो चुका है जबकि होशियारपुर में ऐसा एक केस सामने आया था जब आचार संहिता लगने के बाद संबंधित चेयरमैन ने इलैक्शन कमीशन से नीलामी करवाने या न करवाने संबंधी हिदायतें मांगी थीं।

बताया जा रहा है कि इस दौरान नीलामी वाली तिथि तक हिदायतें नहीं आईं और बोली को रद्द करना पड़ा। वहीं ऐसा ही एक केस फगवाड़ा में भी हुआ था जब नीलामी की तिथि से पहले आचार संहिता लग गई और नीलामी को रद्द कर दिया गया। मौजूदा समय में ट्रस्ट पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और इसी वजह से अधिकारी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसका कारण यह है कि ट्रस्ट द्वारा करवाई गई पिछली कई बार की नीलामी फ्लॉप शो साबित हो चुकी है। पिछली बार ट्रस्ट की नीलामी में एक भी जायदाद नहीं बिक पाई थी जबकि उससे पहले करवाई गई नीलामी भी फ्लॉप रही थी। यह भी एक कारण है कि ट्रस्ट फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है और नीलामी करवाने से परहेज कर रहा है।

इलैक्शन कमीशन से मांगी जा सकती है इजाजत
इलैक्शन कोड लगने के बाद सरकारी सम्पत्ति को बेचने व उसे लीज इत्यादि देने पर रोक रहती है जिसके चलते कई बार नीलामी रद्द हुई। बताया जाता है कि यदि नीलामी करवाने की तिथि को आचार संहिता लगने से पहले घोषित कर दिया जाता है तो नीलामी करवाने संबंधी इलैक्शन कमीशन से इजाजत मांगी जा सकती है। इसमें हवाला दिया जा सकता है कि नीलामी की तिथि को आचार संहिता लगने से पहले घोषित कर दिया गया था। इस उपरांत इलैक्शन कमीशन नीलामी करवाने की इजाजत दे भी सकता है। इस तरह से नीलामी करवाने संबंधी इलैक्शन कमीशन से इजाजत मिलने का अभी तक कोई मामला जानकारों के ध्यान में नहीं है।

दाम कम करके पी.एन.बी. करवाएगा ई-ऑक्शन
आचार संहिता लगने के बाद इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट भले ही नियमों के मुताबिक अपनी जायदादों की नीलामी करवाने की घोषणा नहीं कर सकता लेकिन पंजाब नैशनल बैंक के पास ट्रस्ट की जायदादों की नीलामी करवाने का अधिकार रहेगा। 2011 में 94.97 एकड़ स्कीम हेतु ट्रस्ट ने पंजाब नैशनल बैंक की जी.टी. रोड ब्रांच से 175 करोड़ रुपए का लोन लिया था, इसमें से अभी भी अनुमानित 140 करोड़ से अधिक का लोन बकाया है। मार्च-2018 में ट्रस्ट का अकाऊंट एन.पी.ए. हो गया था, उस समय 112 करोड़ रुपए का लोन बकाया था, जबकि अब यह राशि काफी बढ़ चुकी है। ट्रस्ट की 577 करोड़ की प्रापर्टी बैंक के पास गिरवी है जिसमें से 288 करोड़ की कीमत वाला गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जबकि 289 करोड़ की अन्य जायदादें शामिल हैं जोकि 94.97 एकड़, 170 एकड़ सहित अन्य स्कीमों में स्थित है। 28 अगस्त को बैंक ने गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम पर सिम्बॉलिक कब्जा ले लिया था जबकि इस उपरांत 289 करोड़ की सम्पत्ति पर बैंक ने फिजिकली कब्जा ले लिया। जिस जमीन पर बैंक ने फिजिकली कब्जा लेकर अपने बोर्ड लगाए थे, उसे बैंक ने ई-ऑक्शन के जरिए नीलामी में रखा था लेकिन कोई जायदाद नहीं बिक पाई। इस संबंध में ट्रस्ट जल्द ही दोबारा ऑक्शन करवाएगा और इस बार दाम पिछली बार के मुकाबले कम किए जाएंगे।

Anjna