शहर में इन वाहनों की Entry पर रोक, जानें क्या रहेगा Route Plan

punjabkesari.in Monday, Nov 03, 2025 - 08:00 PM (IST)

मोगा  (बिन्दा) : जिला मैजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने मोगा शहर के मुख्य बाजार में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वाहन फिलहाल गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड होते हुए गली नंबर 9 से देव होटल चौक तक जी.टी. रोड से होकर जा सकेंगे।

जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटन वाला चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश से बाजार में भीड़-भाड़ बढ़ जाती है और यातायात बाधित होता है। इससे आम जनता के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वाहन एक-दूसरे से आगे निकल जाते हैं और झगड़े भी हो सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में बिना आगे व पीछे की लाइटों वाले, बिना लाल रिफ्लैक्टर या कोई चश्मा या चमकीली टेप लगे साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी-पटरी व अन्य वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि रिफ्लैक्टर आदि न लगे होने के कारण ऐसे वाहन सामने से तेज लाइट वाले वाहन के आने पर दिखाई नहीं देते और दुर्घटना का कारण बनते हैं। इससे न केवल आर्थिक व मानवीय क्षति होती है, बल्कि कभी-कभी आम जनता में अशांति फैलने का भी खतरा पैदा हो जाता है। उपरोक्त दोनों आदेश 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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Content Editor

Subhash Kapoor