आज भी नहीं मिली सुरवीन चावला को अग्रिम जमानत, अगली सुनवाई 21 को

punjabkesari.in Tuesday, Jun 12, 2018 - 12:43 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर व भाई मनविन्द्र चावला द्वारा थाना सिटी पुलिस में 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम जमानत को लेकर सोमवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के.एस.चीमा की अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत में सुरवीन चावला व अक्षय ठक्कर की तरफ से एडवोकेट पेश नहीं हुए जबकि मनविन्द्र चावला की तरफ से एडवोकेट गुरवीर सिंह रैहल पेश हुए। शिकायतकत्र्ता सत्यपाल गुप्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट नवीन जैरथ व सरकारी वकील सतनाम सिंह ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पिछली तारीख पर भी वकील के पेश नहीं होने की वजह से आरोपियों के अग्रिम जमानत को अदालत खारिज करे। इसके जवाब में मनविन्द्र चावला की तरफ से पेश हुए वकील एडवोकेट गुरवीर सिंह रैहल ने कहा कि आरोपियों ने इस संबंधी शिकायत डी.जी.पी. के समक्ष भी की है। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद माननीय अदालत ने इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 21 जून तय कर दी।

मामले की जांच ए.डी.जी.पी.(क्राइम) के हवाले
गौरतलब है कि इस बहुचर्चित मामले में शिकायत के आधार पर थाना सिटी पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में अदालत के निर्देश पर आरोपी थाना सिटी पुलिस के समक्ष जांच में सहयोग करने के लिए पेश हो चुके हैं लेकिन इस मामले से संबंधित कोई डाक्यूमैंट्स पेश नहीं किए हैं। इस बीच आरोपियों की तरफ से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए डी.जी.पी.के समक्ष शिकायत करने पर अब इस मामले की जांच ए.डी.जी.पी.(क्राइम) को सौंप दिया गया है।

कानून से उपर कोई नहीं
अदालत परिसर में शिकायतकर्ता सतपाल गुप्ता की उपस्थिति में एडवोकेट नवीन जैरथ ने अदालती कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कानून से उपर कोई नहीं होता है। मेरे क्लाइंट सतपाल गुप्ता व उनके पुत्र पंकज गुप्ता ने पंजाबी फिल्म नील बट्टा सन्नाटा के निर्माण में 40 लाख रुपए का चेक फिल्म निर्माण कंपनी को भेजे थे। यह पैसा फिल्म निर्माण कंपनी की बजाए सतपाल गुप्ता के दिए 40 लाख रुपए एक्ट्रेस सुरवीन चावला के पति अक्षय ठक्कर के खाते में कैसे ट्रांसफर हुए। 
 

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