पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब ''birth certificate'' में सभी के नाम हो सकेंगे दर्ज

punjabkesari.in Thursday, Dec 24, 2020 - 10:40 AM (IST)

जालंधर(खुराना): पंजाब सरकार के नए आदेशों के मुताबिक अब बर्थ सर्टीफिकेट में सभी के नाम दर्ज हो सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 15 साल आयु से ज्यादा लोगों के नाम बर्थ सर्टीफिकेट में दर्ज नहीं हो सकते थे। पिछले दिनों जालंधर सैंट्रल से विधायक राजेंद्र बेरी ने यह मामला पंजाब विधानसभा में उठाया था, जिसके आधार पर सरकार ने उक्त फैसला लिया। अब अगले 5 साल तक हर आयु वर्ग के लोग अपने नाम बर्थ सर्टीफिकेट में दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि विदेश जाने के इच्छुक लोगों को बर्थ सर्टीफिकेट में अपना नाम न होने के कारण कई परेशानियां आ रही थी।

पहले यह था नियम
साल 2004 से पहले जन्म ले चुके बच्चों के मामलो में यह नियम था कि जन्म सर्टिफिकेट बनाते समय सिर्फ बच्चे के माता-पिता का नाम ही दर्ज किया जाता था। बच्चे के नाम की जगह लड़का या लड़की लिख दिया जाता था। इस संबंधी इमीग्रेशन सैक्टर सहित कई कामों में लोगो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार बीच-बीच में इस केस में छूट देती रही है कि नाम दर्ज करवा दिया जाए लेकिन इस बार विधायक राजिन्द्र बेरी के प्रस्ताव पर केंद्र को भेजी गई सिफारिश के अंतर्गत अगले 5 साल में नाम दर्ज करवाने की छूट है। विधायक बेरी ने कहा है कि यह एक बड़ी छूट है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Sunita sarangal